Karnal करनाल – चुनाव आयोग पेड न्यूज पर सख्त, मीडिया कर्मी व राजनेता अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाए : राजीव रंजन

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करनाल – आगामी लोक सभा आम चुनाव की तैयारियों के चलते प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने गुरूवार सांय सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेसिंग कर एमसीएमसी यानी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी के गठन को लेकर चर्चा की तथा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए पेड न्यूज को रोकने तथा उसकी मोनिटंरिग करने के निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि ऐसी न्यूज जो किसी को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाने के लिए लिखी जाए, पेड न्यूज के तहत आती है, उसके कईं रूप हो सकते है। ऐसी न्यूज के लिए एमसीएमसी कमेटी की ओर से संबंधित को नोटिस देकर, उसके चुनावी खर्चे में शामिल करवाया जाता है। पेड न्यूज न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलैक्ट्रेनिक, सोशल मीडिया, संपादकीय, यू टयूब, फेसबुक,बल्क में एसएमएस तथा ऑडियो-वीडियों मीडिया व अन्य प्रचार के स्त्रोतों के माध्यम से भी दी जा सकती है। ऐसी न्यूज से जहां उम्मीदवार की छवि खराब होती है,वहीं पाठकों को गलत सूचना परोसी जाती है और जनता में इसका गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पेड न्यूज को कैंसर कहा गया है और इससे बचना चाहिए। न्यूज को लिखने वाले रिपोर्टर पर पेड न्यूज को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसे तथ्यों की जांच तथा दोनों पक्षों की राय लेकर संतुलित समाचार लिखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पेड न्यूज से पाठक, श्रोता और आम नागरिकों को किसी उम्मीदवार के प्रति गलत सूचना मिलती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति खर्चे से बचने की कोशिश करता है और पेड न्यूज देने वाले काले धन का प्रयोग करते है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और पब्लिशर का पूरा नाम,पता व सम्पर्क नम्बर अंकित करवाना जरूरी है, ऐसा ना करने पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 127 ए के तहत सजा का प्रावधान है। जो उम्मीदवार चुनाव प्रचार को अपने पक्ष में करने के लिए स्टार कैम्पेनर के तौर पर किसी कलाकार को बुलाता है, उसका खर्चा भी चुनावी खर्चे में जोड़ा जाता है। उन्होंने वीसी के माध्यम से सचेत किया कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वाले के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा सजा का प्रावधान किया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में करनाल के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया कि करनाल में एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिला प्रशासन चुनाव के लिए तत्पर है तथा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने वीसी में उपस्थित एआरओ को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है।