करनाल – मैरिज पैलेस, होटल , बैंक्वेट हॉल में समारोह के दौरान सुरक्षा के उद्देश्य से धारा 144 लागू

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करनाल – जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने जिले के मैरिज पैलेसों, होटलों व बैंक्वेट हॉलों में समारोह के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं, कि मैरिज पैलेसों व होटलों में आयोजित उत्सवों में शस्त्र चलाने की कईं घटनाएं संज्ञान में आई हैं जोकि सुरक्षा की दृष्टि से गलत हैं। आदेशों में कहा है कि शस्त्र लाइसेंस शादी व अन्य समारोह के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वयं की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं।
जिलाधीश ने शादी समारोह व अन्य उत्सव के दौरान मैरिज पैलेसों, बैंक्वेट हॉल व होटलों में समारोहों में किसी व्यक्ति के शस्त्र ले जाने पर पाबंदी लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 144 का प्रयोग किया है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि जिले में मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों को भी बुकिंग करते समय पार्टी से इस बारे में लिखित रूप में लेना होगा कि वह समारोह के दौरान कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं होने देंगे और इसके लिए बैंक्वेट हॉल के मालिक को भी नोटिस बोर्ड पर शस्त्र की पाबंदी के लिए लिखित चेतावनी चस्पा करनी होगी और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इन आदेशों की पालना के लिए संबंधित एसडीएम, पुलिस व नगरनिगम के आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 16 सितम्बर, 2018 तक जारी रहेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।