कान्तापाल/ नैनीताल – गेस्ट टीचर्स के मामले में आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सहायक टीचर एल.टी.ग्रेड को 31 मार्च 2018 तक राहत देते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है, और लेक्चरर गेस्ट अध्यापकों के कार्यकाल को न्यायालय ने नही बढ़ाया है। न्यायालय के इस आदेश से लगभग 1400 एलटी ग्रेड टीचर्स को राहत मिली है और 2600 लेक्चरर गेस्ट टीचर्स को झटका मिला है।
उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पब्लिक सर्विस कमीशन, सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन, यू.बी.टी.आर. को 31 दिसंबर 2018 तक रेगुलर टीचर्स की चयन प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए है। इसके साथ न्यायालय ने ये भी कहा कि जैसे जैसे नियमित टीचर्स की नियुक्ति होती रहेगी वैसे ही गेस्ट टीचर्स के पदों को भी खाली किया जाएगा l
हाई कोर्ट में गेस्ट टीचर्स ने एक विशेष अपील दायर कर समय अवधि, बढ़ाने की न्यायालय से मांग की थी। जिसमे सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश के.एम.जोसफ व् न्यायमूर्ति वी.के. बिष्ट की खंडपीठ ने गेस्ट टीचर्स की
याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सहायक टीचर एल.टी.ग्रेड का 31 मार्च 2018 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है, और लेक्चरर गेस्ट अध्यापकों के कार्यकाल को न्यायालय ने नही बढ़ाया है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पब्लिक सर्विस कमीशन, सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन, यू.बी.टी.आर. को 31 दिसंबर 2018 तक रेगुलर टीचर्स की चयन प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए है। इसके साथ न्यायालय ने ये भी
कहा कि जैसे जैसे नियमित टीचर्स की नियुक्ति होती रहेगी वैसे ही गेस्ट टीचर्स के पदों को भी खाली किया जाएगा l