हाईकोर्ट ने साइलेंट ज़ोन नियम को सख्ती से लागू करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

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कान्तापाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चल रही सूखाताल झील अतिक्रमण सम्बन्धी जनहित याचिका में आज खंडपीठ ने हाई कोर्ट के आस पास साइलेंट ज़ोन नियम को सख्ती से लागू करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं । न्यायालय ने साथ ही कार पार्किंग संबंधी होटल एसोसिएशन और पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन से असंतुष्ठ होते हुए न्यायालय की एन.आई .सी.और जिला कलेक्ट्रेट की एन.आई.सी. से उसे चैक कराने को कहा है । सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मोहन को चौराहा इलाहाबाद बैंक से लेकर बी.ड़ी. पाण्डे अस्पताल तक सड़क किनारे के अतिक्रमण को तत्काल हटाने के जिला प्रशासन को आदेश दिए है।
आपको बता दें  कि आज डॉ. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धुलिया व् न्यायधीश यूसी धयानि की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मोहन को चौराहा इलाहाबाद बैंक से लेकर बी.ड़ी. पाण्डे अस्पताल तक सड़क किनारे के अतिक्रमण को तत्काल हटाने को भी कहा है ।न्यायालय ने इसके साथ उच्च न्यायालय के तीन मुख्य द्वारों के आसपास साइलेंट जोन बनाने के एसएसपी नैनीताल को आदेश दिए है। न्यायालय ने साथ ही कार पार्किंग संबंधी होटल एसोसिएशन और पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन से असंतुष्ठ होते हुए न्यायालय की एन.आई .सी.और जिला कलेक्ट्रेट की एन.आई.सी. से उसे चैक कराने को कहा है । जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि आज जनहित याचिका में सुनवाई हुई जिसमें न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनपर तत्काल अमल किया जाएगा ।