करनाल – हुडा की सम्पदा अधिकारी अनुपमा सांगवान ने गोल्डन मोमेंट रेस्टोरेंट के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समूची कार्यवाही नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर की गई है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सब-लैटिंग तथा निर्धारित स्थान की बुकिंग करवाकर किसी अन्य स्थान पर टैंट लगाकर व्यवसायिक गतिविधि करना गैरकानूनी है, इन अनियमितताओं को देखते हुए कार्रवाई को अमल में लाया गया।
सम्पदा अधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट पर विभाग का पिछले लगभग 15 वर्षो से पांच करोड़ रूपये बकाया है। जिसे अब तक संबंधित पार्टी द्वारा नहीं चुकाया गया है। इस बारे मुख्यालय को अवगत करवाकर पार्टी द्वारा उपरोक्त कब्जे को छुड़वाने की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि मैंने इस पद पर लगभग 7 माह पहले ज्वाईन किया था,तभी से उक्त रेस्टोरेंट के खिलाफ आरटीआई व सीएम विंडों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर मेरे द्वारा उक्त रेस्टोरेंट के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाते हुए कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि पूरा मामला हुडा विभाग की लगभग 210 करोड़ रूपये वैल्यू की भूमि का गैर कानूनी ढंग से प्रयोग करने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा मेरे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है तथा महिला अधिकारी पर दबाव बनाने की एक साजिश है।
उन्होंने कहा कि गोल्डन मोमेंट रेस्टोरेंट द्वारा सुपर मॉल के पीछे की साईट की 5 हजार रूपये की बुकिंग की जाती थी और शादी व अन्य समारोह के आयोजन के लिए दूसरी साईट पर टैंट लगाकर गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम दिया जाता था। इस संबंध में विभाग के पास पर्याप्त संख्या में सबूत उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 5 हजार रूपये देकर समारोह के लिए बुकिंग केवल निजि प्रयोग के लिए की जा सकती है। बुकिंग साईट को आगे सबलेट करके उससे कईं गुणा राशि वसूल करना एक अपराध है।