करनाल – जिलाधीश डा०आदित्य दहिया ने शहर में भीड़भाड़ को देखते हुए जाम की स्थिति से निपटने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये है कि शहर में सुबह 8 बजे के बाद और रात्रि 8 बजे से पहले कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं करेगा।
आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि करनाल शहर में कैथल रोड़, आईटीआई चौंक,लिबर्टी चौंक,निर्मल कुटिया चौंक,राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-14 चौंक, मेरठ चौंक, नमस्ते चौंक और हांसी चौंक से डम्पर,ट्रक व अन्य भारी वाहनों का शहर में प्रवेश होता है,जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है और दुर्घटनाएं घटने का अंादेशा रहता है। पुलिस अधीक्षक ने शहर में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए जिलाधीश को अवगत कराया,जिसके उपरांत जिलाधीश ने शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए उपरोक्त मार्गो से भारी वाहनों के प्रवेश के लिए सुबह 8 बजे के बाद और रात्रि 8 बजे तक प्रवेश पर रोक लगाई है। जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा,उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश आज से लागू होकर आगामी 2 जून 2018 तक बने रहेंगे।