चाइनीज मांझे पर सुरक्षा को लेकर NGT ने लगाई पूरी तरह से रोक

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नयी दिल्ली –  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT) ने आज नायलॉन और ऐसे किसी भी अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझो पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका रासायनिक विघटन जैविक तरीके से संभव नहीं है। हरित पैनल ने इसे पक्षियों, पशुओं और इंसानों की जान को खतरे में डालने वाला बताया।

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्त िस्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल में लाए जाने वाले सिंथेटिक मांझाा या नायलॉन के धागों और सभी प्रकार के सिंथेटिक धागों के विनिर्माण, बिक््रुी, भंडारण, खरीद और इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।  हरित पैनल ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का आदेश नायलॉन, चीनी और सीसायुक्त सूती मांझो पर लागू होगा।

गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये बैन पूरे देश पर लागू है. इससे पहले एनजीटी ने बैन लगाने को लेकर पिछले साल दिसंबर में अंतरिम आदेश दिया था. इस मामले मे मांझा एसोसिएशन ने कोर्ट को दी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ये मांझे किस तरह बायो डिग्रेडेबल हैं और आम लोगों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं हैं l

जैसा कि  पिछले साल 15 अगस्त के दौरान भी राजधानी दिल्ली मे पंतग के मांझे से उलझकर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे. उस दौरान भी सवाल उठा था कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का वक्त रहते मांझे पर बैन लगाने को लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया. ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अगर सभी राज्य गंभीरता से इस आदेश का पालन कराएं तो मांझे से घायल होने वाले लोगों और पक्षियों की जान को बचाया जा सकता है l