रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – राज्य में आवारा कुत्तों को 6 महीने के भीतर सड़कों से हटाने के आदेश का पालन ना होता देख हाई कोर्ट नाराज है। आज हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश देकर कहा है कि वो बताएं इस सम्बन्ध अब तक क्या कार्यवाही उनकी ओर से की गई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को कहा है कि 2 हफ्तों के भीतर अपना जवाब शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। आपको बताते चलें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 14 जून को आदेश दिया था कि 6 माह के भीतर राज्य की सभी सड़कों से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए, इसके लिये सभी शहरों में डॉग शेल्टर हाउस बनाएं इन शेल्टर हाउस में कुत्ते रखने में यदि किसी संस्था को आप्पत्ति है तो वह संस्था इन कुत्तो को अपने पास ले जा सकती है साथ ही खण्डपीठ ने राज्य सरकार से आवारा खतरनाक किस्म के कुत्तो को मारने के लिए नीति बनाने के निर्देश भी दिये थे,कोर्ट ने कहा था कि सभी पालिकाओं और पंचायतों को इसके लिये मुख्य सचिव आदेश की कापी दें,मगर अब तक ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है ।