रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – 2013 में केदार नाथ में आई आपदा के दौरान मारे गए लोगों के मामले मे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं , साथ ही कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशो का पालन नही करने के और कार्य पुरा नही होने पर नाराजगी भी व्यक्त की, मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केदार घाटी में आपदा के दौरान मारे गए लोगो के लिए स्मारक बनाने और श्ंकराचार्य की समाधि को पुनः स्थापित करने की भी माॅग की है l
आपको बता दें कि 2013 में केदार नाथ में आई आपदा के बाद दिल्ली निवासी अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे जिसमें से 600 के कंकाल बरामद किए गए थे, किन्तु आपदा के चार साल बाद भी 3200 लोगो केदारघाटी में दफन है जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नही कर रही है।
पूर्व में भी हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि सरकार केदारनाथ घाटी से शवो को निकाल कर शवो का अंतिम संस्कार करे लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नही की है और आज भी केदारधाटी से शव निकल रहे हैं , मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।