रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश चल रहे अवैध व प्राईवेट स्लाटर हाउसो पर बडी कार्यवाही करते हुए 72 घंटे के भीतर सभी स्लाटर हाउसो को बंद करने के आदेश दिए है, सरकार की तरफ से स्लाटर हाउसो के मामले में बडा खुलासा करते हुए कहा गया कि प्रदेश मे अभी तक कोई भी वैध स्लाटर नही है, सरकार द्वारा केवल एक स्लाटर हाउस का निमार्ण कराया गया है जो अभी तक शुरू नही हो सका
है, कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को आदेश दिए है की प्रदेश में किसी भी प्रकार से खुले में कही कोई जानवर नही काटे जाएगे, साथ ही कोर्ट ने मामले में सभी नगर निगामो, नगर पालिकाओ, समेत जिला
प्रशासन को आदेश दिए है की वो अपने क्षेत्रो में नियमित रूप से चैकिंग करे कि उनके क्षेत्र मे कही नियम विरूद्ध तरीके से खुले मे जानवर तो नही काटे जा रहे है।
आपको बता दे कि देहरादून निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था की प्रदेश में अवैध रूप से स्लाटर हाउस चलाए जा रहे साथ ही कई जगहो में खुले में जानवर काटे जा रहे जो गलत है, और इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने 72 घंटे में सभी अवैध स्लाटर हाउसो को बंद करने के आदेश देते हुए आदेश का कडाई के साथ पालन करने के भी
आदेश दिए हैं।
आदेश दिए हैं।