किशोर सिंह / अजमेर – जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने जिले में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किए हैं। किसी भी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन करने से पूर्व इन अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग की अधिसूचना के तहत राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2017 गठित किए गए है। विभिन्न समाजों द्वारा अधिकृत संस्थाओं को सामूहिक विवाह करने से पूर्व सक्षम अधिकारियों की अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसके तहत अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा विभिन्न उपखण्डों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं को राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम के तहत कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए विवाह आयोजन की तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।