हनुमानगढ़ के पास कूड़ा फैकने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

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कान्तापाल/ नैनीताल – हनुमानगढ़ के पास कूड़ा फैकने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक । नैनीताल शहर का कूड़ा निस्तारण करने के लिए कोर्ट ने फिलहाल नगर पालिका नैनीताल को राहत देते हुए 6 माह तक हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण करने के आदेश दिए है साथ में हल्द्वानी नगर निगम कूड़ा निस्तारण करने के लिए नैनीताल नगर पालिका को दो वाहन मुहैया करायेगा जिसका खर्चा नगर पालिका वहन करेगी । नगर पालिका
के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया की नगर पालिका का कूड़ा निस्तारण सम्बंधित डम्पिंग ग्राउंड छः महीने में नरायन नगर में बन जायेगा । साथ में एक कमेटी गठित की गयी है । कमेटी में जिला  कमिशनर  शेखर पाठक जिलाअधिकारी  एस एसपी एडीएम  हरबीर सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी पांडे सम्भागीय परिवहन अधिकारी  ईओ  नैनीताल को कमेटी में सामिल किया गया है। साथ ही दीपक रुवाली की स्नेटोरियम हॉस्पिटल से सम्बंधित जनहित याचिका में कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के आदेश दिए है साथ ही डाइरेक्टर हेल्थ कुमाऊं लोनिबी के इंजीनियर दो अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान व मोहम्मद अकरम परवेज को स्थलीय निरक्षण कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी की खंडपीठ में हुई।