हरियाणा में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रदद्

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चंडीगढ़ – हरियाणा के 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की चुनौती याचिका बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। हरियाणा सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि  हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय दिया जाए।

इसके चलते फैसले पर रोक लगाई जाए। जस्टिस एसएस सरोन और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने इस पर 3 सप्ताह के लिए फैसले को लागू करने के लिए रोक लगा दी है । हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने हरियाणा के 4 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इन नियुक्तियों को खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में याचिका को स्वीकार करते हुए नियुक्तियों को खारिज करने का रास्ता साफ कर दिया है। इन 4 संसदीय सचिवों में बख्शीश सिंह विर्क, सीमा त्रिखा, कमल गुप्ता और शाम सिंह का नाम शामिल है।

हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां अवैध और असंवैधानिक करार देकर रद कर दी थी,  लेकिन हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के मामले में बहस जारी रही। याचिकाकर्ता  ने बहस के दौरान हाई कोर्ट से मांग की थी कि, हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य संसदीय सचिवों की रद कर चुका है, लिहाजा हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां भी रद की जानी चाहिए।