नैनीताल -हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के 50 आरोपियों को HC से मिली जमानत

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रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा देंगे के 50 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी है। बीते शनिवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने आज इसपर अपना निर्णय दिया। निर्णय में कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं किया और आरोप पत्र पेश करने के लिए और समय दिया गया।
आपको बता दे कि दंगे के आरोपी मुजम्मिल, गुलज़ार सहित अन्य आरोपियों ने उच्च न्यायालय में डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट कारण बताया गया। निचली अदालत ने उनकी रिमांड बढ़ाने के साथ ही उनकी डिफाल्ट बेल खारिज कर दी। दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं। साथ ही अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गयी है।  सुनवाई पर आरोपियों की ओर से कहा गया कि जो समय बढ़ाया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पुलिस बिना किसी कारण के चाहे उनके ऊपर कितने बड़े आरोप क्यों नही लगे हो उन्हें जेल में बंद नहीं रख सकती। अभी तक आरोप पत्र पेश नहीं हुआ इसलिए उनका अधिकार है कि उनको जमानत पर रिहा किया जाए ।