नैनीताल -उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड के आरोपी की HC से जमानत याचिका हुई खारिज

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रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने अभियुक्त सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। इन्होंने जबरदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी सौरभ भास्कर की लोकेशन वहाँ पाई गई। यही नहीं मृतक ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है।  मृतक के परिवार की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की है।
आपको बता दे कि पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट डोभ की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। वहीं वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के परिजनों को गुमराह करने के लिए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिसके बाद 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का चीला नहर से शव बरामद हुआ। वनंत्रा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया, जिससे अंकिता की मौत हो गई। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से ही अभियुक्त जेल में बंद है।