नैनीताल – नैनीताल नगर में व्याप्त ट्रैफिक व अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश

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रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल- उत्तराखंड हाई कोर्ट  ने नैनीताल शहर सहित अन्य जगहों की ट्रैफिक व पार्किंग की  समस्या संबंधी कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद  स्थानीय नागरिकों की  महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
1- खंडपीठ ने बी.ड़ी.पाण्डे अस्पताल के समीप चौड़ी जगह में, तीन गाड़ी मरीजों की और एक एंबुलेंस खड़ी करने की अनुमति दे दी है।
2 :- खंडपीठ ने पूर्व के आदेश को संसोधन करते हुए ज़ू शटल सेवा के लिए चार की जगह आठ इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी है।
3:- न्यायालय ने तल्लीताल की लेक ब्रिज चुंगी में पर्ची के माध्यम से टैक्स वसूलने  पर सवाल उठाते हुए पालिका से कहा कि आप इसके लिए  फास्ट टैग से टैक्स वसूलें।
4:- न्यायालय ने नगर पालिका से कहा कि लोकल वाहन वाले लोगों के लिए बाजार, अस्पताल, मंदिर आदि आवागमन की जगहों को एयर मार्क करें और उनकी व्यवस्था करें।
5:- नोएडा के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.आर.आर.आई.) से न्यायालय ने कहा कि स्टेट के निर्देश पर सड़कों का सर्वे करें। इसमें, हल्द्वानी , काठगोदाम, कालाढूंगी और भवाली कैंची धाम से नैनीताल को आने वाले मार्गों का सर्वे करें। न्यायालय ने उन्हें तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही न्यायालय से रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.बी.आर.आई.) ने कहा कि वो क्षेत्र की भौगोलिक लोड बेअरिंग कैपेसिटी की जांच कर सकते हैं।
6:- कोर्ट ने अभी तक टैक्सी बाइको और लोकल टैक्सी वाहनों को कोई राहत फिलहाल नहीं दी है।
7:- कोर्ट ने घरों से ही  कूड़े का सेग्रिगेशन करने के लिए शीघ्र प्रत्येक घर को तीन तीन डस्टबिन देने को कहा है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश   नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।
आज हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लेक ब्रिज चुंगी में रात आठ बजे के बाद बिना पर्ची कटे वाहनों को आने दिया जा रहा है। मंदिर जाने पर उनके वाहनों से 25 रुपया प्रति घण्टे के हिसाब से लिया जा रहा है। नारायण नगर वालों की तरफ से कहा गया कि नारायण नगर में छोटी गाड़ियों से कूड़ा बड़ी गाड़ियों में डालने से नारायण नगर, चार खेत, सरितताल व खुर्पाताल के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसपर शपथ पत्र पेश करें। कोर्ट ने मामले की अगली  सुनवाई हेतु 19 मई सोमवार की तिथि नियत की है।