हाईकोर्ट ने नैनीताल के साईकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी किया

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कान्तापाल/ नैनीताल  – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के साईकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी किया है और नगर पालिका से जवाब पेश करने को कहा है । आपको बता दें  कि जनहित संगठन नैनीताल के सचिव अशोक कुमार साह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 18 फरवरी 2016 को साईकिल रिक्शा समिति द्वारा नैनीताल माल रोड में ई रिक्शा चलाने के लिए कुमायूं कमीशनर से मांग की । पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माल रोड में ई रिक्शा चलाने के लिए बैठक की गयी जिस पर माल रोड में 56 ई रिक्शा चलाने और नगर पालिका के पीछे पुराना घोडा स्टेण्ड में ई रिक्शा की पार्किंग करने और बैटरी चार्ज करने के जगह देने के आदेश नगर पालिका को दिए थे।

रिक्शा चालक संगठन के द्वारा माल रोड में ई रिक्शा का डेमो वीटी इंगिनीयरिंग कम्पनी द्वारा किया गया और जो सफल रहा।याचिकर्ता ने जिला अधिकारी व कमिशनर को प्रत्यावेदन भी दिए। जिस मे कहा गया था। ई रिक्शा में स्कूल के बच्चों  विकलांग लोगों और सीनियर सिटीजन को किराये में छूट देने की अपील की थी। जिस पर जिला अधिकारी और कमिशनर द्वारा माल रोड में  40 ई रिक्शा चलाने की अनुमति नगर पालिका को दे दी। परन्तु कमिशनर के इस आदेश का पालन अभी तक नगर पालिका द्वारा नही किया गया है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने साईकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी किया है और नगर पालिका से जवाब पेश करने को कहा है ।