मुंबई सीरियल ब्लास्ट – ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी, अबू सलेम को उम्रकैद की सजा

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मुंबई – 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अबू सलेम और करीमउल्ला शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 2 -2  लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषियों में ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि करीमुल्लाह को उम्रकैद और रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद हैं।

इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। बता दें कि दोषी मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि  इस मामले में साल 2006 में सबसे बड़ा फैसला आया था जब 123 दोषियों में से 100 को सजा सुनाई गई थी और 23 लोग बरी हो गए थे। इसी दौरान याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे साल 2015 के जुलाई महीने में फांसी दे दी गई थी। इस सिलसिलेवार बम धमाके में 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 लोग घायल हुए थे।