नैनीताल -अवैध पार्किंग पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सख्ती

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कान्तापाल/ नैनीताल – नैनीताल पुलिस ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश अनुसार नगर में सड़कों पर अवैध रूप से पार्क हो रही गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया गया ताकि अवैध रूप से सड़को में पार्क की गए वाहनों से शहर में लगने वाले जाम से लोगो को निजात मिलेगी। आपको बता दे कि पूर्व में उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने अजय रावत की जनहित याचिका सूखाताल के सौन्द्रिकरण व् लेक रिचार्ज से सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए नैनीताल शहर में सड़कों पर अवैध रूप से पार्क हो रही गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। खंडपीठ ने प्रशासन को दो क्रेन लेकर सफाई शुरू कर इन वाहनों को बल्दीयाखान और नारायण नगर में डम्प करने को कहा था । आज पुलिस प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सड़को से अवैध रूप से खड़े वाहनों को उठाने का काम शुरू कर दिया है। ए डी एम हरबीर ने कहा नगर पालिका परिषद द्वारा 2 क्रेन और आनी है जिसके बाद अभियान में तेजी लाई जाएगी।