नैनीताल उच्च न्यायालय ने दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश

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कान्तापाल/ नैनीताल -उच्च न्यायालय ने नैनीताल के मल्लीताल मोहन को चैराहे से नैनीताल क्लब तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में एक सप्ताह में सर्वे करने, अगले सप्ताह अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। न्यायालय के निर्देशानुसार आज कोर्ट कमिश्नर ने स्वय स्वय मौके पर पहुच कर सड़क पर किए अतिक्रमण की सर्वे कर अतिक्रमण को हटवाया। एडीएम हरबीर सिंह ने बताया नैनीताल में पर्यटको की आवाजाही से सड़को पर जाम लगने से पर्यटको के साथ स्थानीय लोगो को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसे उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सड़क पर सख्ती से अतिक्रमण हटाने को कहा है साथ ही उच्च न्यायालय ने निर्देशानुसार पार्किग की व्यवस्था को सुदृढ बनाने के निर्देश दिए है ताकि यहा आने वाले पर्यटको के साथ स्थानीय लोगो को परेशानी का सामना न करना पडे़।