नैनीताल – निकाय चुनाव की याचिका पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई

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कान्ता पाल /नैनीताल – राज्य में निकाय चुनाव मामले पर दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। नैनीताल हाई कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया के एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 23 अप्रैल तक अधिसूचना कीअन्तिम रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के सामने पेश करने को कहा है, कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई के लिये 24 अप्रैल की तारिख तय कर दी है।

आपको  बता दे राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी ना करने पर चुनाव आयोग ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कहा है कि  3 मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है इस लिये राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए क्योकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। हांलाकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की इस याचिका का जवाब दाखिल किया है जिसमें सरकार ने कहा है कि वे निकयों का परिसीमन 24 अप्रैल तक कर लेंगे 11 मई तक सीटो पर आरक्षण का कार्य तय कर और  12 मई को  चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौप देंगे, आज कोर्ट की एकलपीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 23 तक पूरी रिपोट पेश करें साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की है कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में निकाय चुनावों को टाला जा रहा है ।