Karnal – लॉकडाउन में जरूरतमंद चीजें को मापदंडों के अनुसार खोला जाएगा : उपायुक्त 

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करनाल – जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार ने कोविड-19 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला करनाल में निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा।  इस लॉकडाउन के तहत सरकार द्वारा जरूरतमंद की जरूरतों को मापदंडों के अनुसार खोलने का निर्णय लिया है, परंतु नागरिकों को नियमानुसार लॉकडाउन का पालन करना होगा।
निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जरूरत के अनुसार कार्यालय में आएंगे। अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित कैमिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलैंस की सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्यकर्मी जिनमें मेडिकल पर्सनल, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल से जुड़े अन्य सेवाओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जारी रहेंगी।
ओदशों में पीडीएस के अंतर्गत आने वाली राशन की दुकानें, फल, सब्जी, डेयरी, किराना की दुकानें, मीट, मछली, पशु के चारे, खाद, बीज और पेस्टीसाईज की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के पालन के लिए जिला प्रशासन होम डिलीवरी भी उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा बैंक इंश्योरेंस कार्यालय, एटीएम व बैंकिंग सैक्टर से जुड़ी गतिविधियां, प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिफोन व इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं, केबल सर्विस, आईटी से जुड़ी सेवाएं, सभी आवश्यक वस्तुओं, मेडिकल व फार्मासिटिकल के लिए ई-कॉमर्स सेवाएं, पैट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट्रोलियम एवं गैस से जुड़े स्टोर, बिजली सेवाओं से जुड़ी यूनिट, कैपिटल और ऋण बाजार से जुड़ी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयर हाऊस, प्राईवेट सिक्योरिटी सर्विस, सरकारी सेवाओं के लिए कॉल सैंटर, खेती /किसानों से जुड़ी सेवाएं, कृषि यंत्रों के लिए सीएचसी, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें जिनमें स्पेयर पार्टस इत्यादि शामिल हैं, खुली रहेंगी। आदेशों के अनुसार ट्रकों की मरम्मत के लिए हाईवे पर पैट्रोल पम्प के नजदीक रिपेयर की दुकानें, मछली पालन से जुड़ी फीड, मछली पालन का प्लांट, जरूरी सामान से जुड़े मैनुफैक्चरिंग यूनिट, मेडिकल डिवाईस, फार्मासिटिकल और इससे संबंधित रॉ मैटिरियल यूनिट, खाने के सामान, दवाईयों, फार्मासिटिकल, मेडिकल डिवाईस, फर्टिलाईजर, पेस्टीसाईड एवं बीज की पैकिजिंग से जुड़ी मैनुफैक्चरिंग यूनिट तथा 50 प्रतिशत लेबर के साथ चाय फैक्ट्री और इसके प्लांट खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जरूरी सामान के लिए परिवहन सेवाएं, अग्रिशमन से संबंधित परिवहन सेवाएं, राहत कार्यों में लगे रेलवे, एयरपोर्टस और समुद्री सेवाएं, राज्य की सीमा से बाहर एलपीजी, खाने का सामान, दवाईयों से जुड़ी सप्लाई, कृषि व फसल से जुड़ी मशीनों की आवाजाही जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति 15 फरवरी, 2020 के बाद विदेश से यात्रा करके आए हैं उन्हें घर पर ही रहना होगा। इसके अलावा उस व्यक्ति को अपनी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। सूचना ना देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।