Karnal – प्रशासन की हाँ ना में फंसे छोटे दुकानदार

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करनाल – हालाँकि लॉकडाउन के बीच आमजन को प्रशासन की ओर से राहत देने काम किया गया है। अब जिला के ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। हालांकि शहर के बाजार में शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल्स के खुलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। यहां पर प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन दुकानदार इस फैसले से खुश नहीं है l

कपड़ों के दुकानदार विजय ने बताया कि दुकानदारों के लिए अच्छी खबर नहीं है प्रशासन को छोटे दुकानदारों को अपने काम खोलने की अनुमति देनी चाहिए थी बेशक इस पर शर्तें लगाते लेकिन जो आसान थी लेकिन सरल  हरियाणा पोर्टल पर इतनी शर्तें और झंझट हैं कि कौन धक्के खायेगा l रेस्टॉरेंट मालिक जोगिंदर ने बताया कि प्रशासन ने खोलने की अनुमति भी दे दी और पाबंदी भी लगा दी तो क्या करें l पैकिंग का काम करने वाले विशाल ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगें पर हम सरल ऐप की इतनी शर्तें कैसे पूरी करें l छोटे दुकानदारों और व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि नियम सरल बनाएं जाएं और कम से कम काम करने वालों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी जाए बेशक समय सीमा के साथ l

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए शहर व कस्बों की ऐसी दुकानें जो मोहल्ले की गलियों में है और उनके आसपास कोई अन्य दुकान नहीं है, उसे खोलने की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। यह दुकानें भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बाजार में कॉम्पलैक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी, चाहे शॉपिंग कॉम्पलैक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजार भी बंद रहेंगे और अन्य दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, बिना मास्क के कोई भी दुकानदार या उपभोक्ता दुकान पर नहीं आएगा। यदि नियमों का पालना नहीं की गई तो दोबारा से दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानि अगर लॉकडाउन से पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो दो लोगों को ही काम पर रखें, दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि राशन डिपो होल्डर पर राशन लेने जाने वाले उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टैसिंग का ध्यान रखना होगा, सभी डिपो होल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना मास्क के किसी को मुफ्त राशन ना दें और तुरंत उसे मास्क उपलब्ध करवाएं और सैनिटाईजर का प्रबंध करें।

उपायुक्त ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों को सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा, अभी तक करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 80 को अनुमति दे दी गई है जो नियमों की पालना नहीं करेगा उसको फैक्ट्री चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।