रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल श्रीनगर गढ़वाल से एनआईटी को शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की खण्डपीठ मे आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा है क्यो न राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा था वही कोर्ट न नारजगी व्यक्त करते हुए कहा है क्या राज्य सरकार को इसका जरा भी दुःख नही है कि इतना बड़ा संस्थान राज्य के बाहर से संचालित किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार ़द्वारा अभी तक क्यो कोई उचित कदम नही उठाया गया। बार बार जगह बदले के मामले में कोर्ट से सरकार को फटकार भी लगाई है।
आपको बता दे कालेज के पुर्व छात्र जसवीर सिह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की उनके कालेज को बने 9 साल हो गए है लेकिन 9 सालो के बाद भी उनको स्थाई कैम्पस नही मिला जिसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैम्पस की माॅग कर रहे है मगर सरकार उनकी इन माॅगो की तरफ कोई घ्यान नही दे रही है साथ ही वो अभी जिस जगह पढ रहे है वो भवन भी जर्जर स्थिती में जहा कभी भी बढा हादसा हो सकता है साथ ही याचिकाकार्त का कहना है की कैम्पस की माॅग करे रही 1 छात्रा की सडक हादसे में मौत तक हो गई थी मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।