रिपोर्ट – कान्ता पाल/नैनीताल – बद्रीनाथ केदारनाथ में हेली सेवा के टेंडर के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ में आर डी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया, कोर्ट ने आर डी ग्रुप की याचिका को आधार हीन मानते हुए याचिका को खारिज करा है,,,जिससे एक बार फिर से हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दें कि मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने वाली आर डी ग्रुप के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि मंदाकिनी घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं जबकि वर्तमान समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में 14 हेलीपैड से उड़ान संचालित हो रही है और 4 सरकारी सेवा भी संचालित सरकार द्वारा करी जा रही है,,, वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 2016 में मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने के लिए नीति बनाई गई थी जिसमें कहा था कि भविष्य में घाटी में किसी अन्य दूसरी जगह हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे और ना ही नई सेवा संचालित होगी,, लेकिन सरकार की इस नीति का मंदाकिनी घाटी में पालन नहीं किया जा रहा है वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के आदेश का पालन ना होने को लेकर उनके द्वारा जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने हेलीपैड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए परंतु सत्ता का दबाव होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित हेलीपैड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई l वहीं राज्य सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2019 को केदारनाथ और बद्रीनाथ में हेली सेवा देने के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए जिसमें चार लोगों को बैक डोर से टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर लिया।