रिपोर्ट -कांता पाल / नैनीताल – जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुसार जनपद के मैदानी क्षेत्रो के नगर निकाय तथा नगर निगम क्षेत्र मे संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों मे से केवल 50 फीसदी ही दुकानें जो कि आवश्यक सेवाओं मे नही आते है खोले जायेंगे। आवश्यक सेवा से जुडी सभी दुकानें यथा राशन, किराना तथा मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति खुले रहेंगे। दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगी जबकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदेश एवं भारत सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम भी प्रात 10 बजे से सांय 4 बजे के बीच खुलेंगे। उन्होने बताया कि जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान 4 मई से प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे के मध्य खुले रहेंगे। उन्होने कहा कि निकाय क्षेत्रोें के अन्तर्गत व्यसायिक प्रतिष्ठान जो आवश्यकीय सेवाओं से पृथक हैं खोले जाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापारियों से बैठक उपरान्त रोस्टर तैयार कर उन्हे खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होनेे बताया कि प्रतिष्ठान स्वामियों को बिक्री के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के साथ ही सेनिटाजर एवं मास्क की व्यवस्था करनी होगी। ग्राहको को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान स्वामी स्वयं तथा उनके कर्मचारी मास्क व दस्ताने का भी प्रयोग करेंगे तथा प्रत्येक दुकानदार 6-6 फीट की दूरी पर गोले बनाकर बिक्री सुनिश्चित करेगे।
सल ने स्पष्ट किया कि जनपद के सभी बारबर शाॅप,सैलून,स्पा पार्लर, ब्यूटी पार्लर, होटल, रैस्टोरंेट, बार, सिनेमा हाॅल, माॅल, जिम, स्वीमिंग पुल, स्पोर्टस काम्पलैक्स, मनोरंजन पार्क, कोचिंग सेन्टर, बस सेवायें, स्कूल कालेज भी पूर्णतयाः बन्द रहंेगे। इसके अलावा सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बन्द रहेंगे। जिले में किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनैतिक समारोह, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह भी पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।