नैनीताल – जेल में सजा काट रही बच्ची की हत्यारोपी माँ की जमानत याचिका खारिज

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपनी एक माह की बच्ची की हत्या करने में जेल की सजा काट रही माँ की जमानत प्रार्थना को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह कहकर निरस्त कर दिया है कि  यह एक जघन्य अपराध है। मामले के अनुसार 16 दिसम्बर 2019 को बच्ची के घरवालों की तरफ से खटीमा थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी एक माह की बच्ची घर से गायब हो गयी है उसे ढूंढा जाय। पुलिस के जाँच करने पर पाया कि बच्ची की हत्या कर नाले में डाल दिया। गवाहों से पूछने पर पता लगा कि बच्ची की हत्या उसकी माँ निशा उर्फ नगमा ने ही की है  और सह अभियुक्त की मदद से उसका शव नाले में फेंक दिया है। निचली कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के कारण माँ की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया था जिसके खिलाफ अपनी जमानत हेतु उसने हाईकोर्ट में अर्जी पेश की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया ।