कान्तापाल/ नैनीताल – केदारनाथ धाम के लिये हैली सेवा टेंड़र प्रक्रिया मामले पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो बताएं की अमरनाथ यात्रा वैष्णोदेवी यात्रा और केदारनाथ यात्रा का पूरा ब्यौरा दें कि कितना किराया है और इसमें कितना खर्चा होता है। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तिथि नियत की है हाई कोर्ट ने पिछले दिन सरकार से पूछा था कि टेंड़र में प्रति यात्री किराये का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है और पूराने टैरिफ क्या थे, आज कोर्ट ने सरकार से पूरा ब्यौरा सपथ पत्र के जरिये कोर्ट के सामने रखने को कहा है । आपको बता दें कि हेली सेवा कम्पनी आर डी ग्रुप व ने याचिका दायर कर सरकार की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए निरस्त करने व नए सिरे से टेंडर जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि पिछले टेंड़र में सरकार द्वारा 9 ऑपरेटर को क्वालीफाई करने के लिए टेंडर की शर्तें तय की है,यहां तक कि अनुभव की शर्त को छह बार संशोधन कर दिया गया है । याचिका में कहा गया है कि ऑपरेटर को बाहर करने के लिए शर्त रख दी कि कंपनी का हेलीकॉप्टर हिल्स या उत्तराखंड में दो साल तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए,जबकि यह शर्त पूरे देश के लिए होनी चाहिए।
























