कान्तापाल/ नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में बदंरो व जंगली सूअरो और जंगली जानवरों के आतंक के मामले मे सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है, कोर्ट ने महाधिवक्ता के माध्यम से जानवरो के आतंक के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है, आपको बता दे कि बागेश्वर निवासी जर्नादन लोहनी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पहाडी क्षेत्रो में बंदर और जंगली सूअरो द्वारा फसलों को बरबाद किया जा रहा है साथ ही गांव में बच्चों को स्कूल आने जाने के साथ साथ बुजुर्गो और महिलाओं को काफी दिक्कतों को सामना करना पढ रहा है और गांव के गरीब कास्तकार फसल नही लगा रहा है जिसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।
नैनीताल हाईकोर्ट मे याचिकाकर्ता की तरफ से 2016 में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद से मानव और जंगली जानवरो समेंत बदंरो का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
























