नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्कचार्ज कर्मचारियों की मुराद पूरी की

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कान्तापाल/ नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग,सिचाई विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों की मुराद पूरी की है आज नैनीताल हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने वर्कचार्ज कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए राज्य सरकार की सौ के करीब विशेष अपीलों को खारिज कर दिया। साथ ही इन कर्मचारियों के सर्विस को जोड़ते हुए पैंन समेत अन्य लाभ देने के आदेश दिये है। कोर्ट के फैसले से इन कर्मचारियों के वर्कचार्ज पीरियड को पेंशनरी लाभ से जोड़ा जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के करीब पांच हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, इसमें से सैकड़ों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है।

आपको बता दें हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में 5 जून 2017 को आदेश देते हुए कहा था कि सरकार वर्कचार्ज कर्मचारियों की पूरी नौकरी को जोड़ते हुए सभी लाभ दिये जाएं मगर राज्य सरकार और यूपी सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट की खण्डपीठ में चुनौती दी थी आज उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सिंचाई विभाग के हबीब खान से संबंधित मामले में दिए गए फैसले के आधार पर निर्णय सुनाया दिया है।