मुंबई – 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोप में विशेष टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी माना है. जबकि अब्दुल कयूम को अदालत ने निर्दोष माना है. विशेष टाडा अदालत 19 जून को सभी छह आरोपियों को सजा सुनाएगी. विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और रियाज सिद्दीकी को दोषी माना है. अदालत ने सलेम को हथियार लाने और बांटने का दोषी माना है. वहीं दौसा को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ब्लास्ट और हत्या करने का दोषी माना है. दौसा ने ही अबू सलेम के घर पर हमलों की साजिश रची थी. उस पर विस्फोटक लाने के लिए अबू सलेम को कार देने का भी आरोप है. मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए 12 बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी और करीब 712 लोग जख्मी हुए थे. मुंबई बम धमाकों में न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था I
मुंबई ब्लास्ट : अबू सलेम समेत छह आरोपी दोषी करार, सजा पर सुनवाई 19 जून को
12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. इन बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 712 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. एक अनुमान के मुताबिक धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था I