सुप्रीम कोर्ट ने झीलों के आसपास निर्माण संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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कान्तापाल/ नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें न्यायालय ने उत्तरखंड की सभी झीलों और सरोवरों के 2 किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी थी । भीमताल निवासी याचिकाकर्ता रेगन गुप्ता और दिनेश संगुड़ी ने आज नैनीताल पहुंचकर सूचना दी कि वो पहले न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे । उन्होंने आर्टिकल 32 में याचिका डाली थी जिसमें सुप्रीम न्यायालय ने कहा कि आप आर्टिकल 226 को लेकर उत्तराखंड कोर्ट जाओ । उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट बन्द होने की स्थिति में वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे । उन्होंने न्यायालय को बताया कि निर्माण बन्द होने की स्थिति में राज्य का विकास और मूलभूत सुविधाओं का टोटा, प्रभावित हो रहा है । इसके खिलाफ भीमताल व आसपास क्षेत्र के ग्राम प्रधान, नगर पालिका सदस्य, बी.डी.सी.सदस्य व अन्य प्रतिनिधि पहुंचे याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे । सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने  केस संख्या 174/203 को सुनने के बाद 7 नवम्बर 2016 के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तय कर दी है । सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब पहाड़ों में झीलों के आसपास निर्माण का रास्ता खुल गया है ।