कान्तापाल/ नैनीताल- नगर निकाय विस्तारीकरण के मामले में आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए उनके पक्ष को भी सुनने के लिए कहा है। जिससे न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च के लिए रख दी है। राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमो और नगर पंचायतो के विस्तारीकरण का लिया फैसला लिया था।पुर्व में हुई सुनवाई में न्यायालय की एकलपीठ ने ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने के मामले में यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए है।
आपको बतादे कि भवाली के संजय जोशी, हल्द्वानी के भोला दत्त भट्ट, ग्राम पंचायत बाबूगढ़, संघर्ष समिति कोटद्वार समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने 20 नवम्बर 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायतो को नगर पालिका में सामिल किये जाने का फैसला लिया है जो मानकों के अनुरूप नही है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 8 मार्च की तिथि अगली सुनवाई के लिए नियत दी है।