नैनीताल – मुख्य सचिव, डीएम को हाईकोर्ट ने तलब किया

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कान्तापाल/ नैनीताल – हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी  से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्टोन क्रेशर व खनन को बन्द ना करने के मामले में हाईकोर्ट  सख्त हो गया है, हाईकोर्ट के आदेशों  का पालन नही करने पर हाईकोर्ट ने  मुख्य सचिव एस रामास्वामी, डीएम हरिद्वार समेंत मुख्य सचिव औधोगिक सचिव को 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए है साथ ही मामले में पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हाईकोर्ट के आदेश न लागू होने पर भी हाईकोर्ट सख्त नजर आया है।

आपको बता दें कि ब्रह्मचारी दयानंद मंत्री सदन जगजीपुर हरिद्वार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश जो दिनांक 6 दिसंबर 2016 में दिया गया था। जिसमें कोर्ट ने गंगा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के अंदर स्टोन क्रेशर व खनन को प्रतिबंधित कर दिया है। जिसका पालन करने के लिए केंद्र नियंत्रण बोर्ड ने 3 मई 2017 को उत्तराखंड सरकार से कहा था, परंतु सरकार द्वारा इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने आज मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव एस राधास्वामी, डीएम हरिद्वार, और मुख्य सचिव औद्योगिक  सचिव को 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए है।