नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य आन्दोलनकारियों को झटका

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कान्तापाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने आज झटका दिया है। नैनीताल हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने आन्दोलनकारियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका में राज्य आन्दोलनकारियों ने सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने सरकारी नौकरी में राज्य आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिसके बाद आन्दोलनकारियों ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फैसले को रिब्यू करने की मांग की थी,आज नैनीताल हाई कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब आन्दोलनकारी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है।