पंजाब में गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर पालने पर अब टैक्स लगेगा

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चंड़ीगढ़ – सोमवार को पंजाब सरकार ने एक ऐसा नियम लागू  कर दिया है जिसके अनुसार यदि आप कोई जानवर पालते हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा l नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब शोंक पालने का टैक्स देना होगा l

यह टैक्स हर साल ढाई सौ से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा. इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी l   नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर पंजाबी को टैक्स देना होगा l

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा l

ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा l  जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थ‍िति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा l  ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा l  उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा l

यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही विपक्ष ने नाक चढ़ा ली है और सरकार पर हमला बोल दिया है l