कान्तापाल/नैनीताल – काशीपुर में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से पीडीत परिवार को बडी राहत मिली है, नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत के मामले में सीबीआई जाच के आदेश देने के साथ ही पीडित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए है। आपको बता दे कि काशीपुर की कुण्डा चैकी में एक नाबालिग प्रेमी पर नाबालिग प्रेमिका के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें पुलिस ने नाबालिग प्रेमी जियासुद्दीन को आरोपी बनाया गया था, पुलिस ने नाबालिग किशोरी की तलाश में नाबालिग प्रेमी जियासुद्दीन को पूछताछ के लिए बुलाया, जियासुद्दीन की चौकी में पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी, पुलिस ने दावा किया कि जियाउद्दीन ने चौकी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, इस घटना के बाद एस.एस.पी.उधमसिंह नगर ने पूरी चौकी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था l
जिसके बाद मृतक नाबालिग जियासुद्दीन के परिजनों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डालकर पुरे मामले में सी.बी.आई.जांच और क्राइम सीन (घटनास्थल) को सील करने की मांग की थी, आज मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में सीबीआई जाॅच के आदेश दिए है।