करनाल – कोर्ट ने यूट्यूबर आकर्षण उप्पल की जमानत याचिका ख़ारिज की

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करनाल – कोर्ट ने आज  यूट्यूबर आकर्षण उप्पल की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है l कल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला आज तक के लिए टाल दिया था l करनाल की महिला तहसीलदार पर गलत रजिस्ट्री करने का दबाव बनाने के आरोपी यूट्यूबर आकर्षण उप्पल को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था ।

करनाल की महिला तहसीलदार की शिकायत पर करनाल सिविल लाईन थाना में आकर्षण उप्पल और सुमित कुमार पर आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए, आईपीसी की धारा 186, 34, 342, 353, 354बी और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था l कल एक और आईपीसी की धारा 384 भी साथ में जोड़ी गई थी ।

तहसीलदार ललिता की ओर से पुलिस को सौंपी गई शिकायत में कहा गया है कि आकर्षण उप्पल ने सुमित कुमार नामक शख्स की रजिस्ट्री कराने के लिए उस पर दबाव बनाया। जब उसने रजिस्ट्री पर साइन करने से इनकार किया तो आरोपी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर उनके खिलाफ अनाप-शनाप खबरें चलाईं। तहसीलदार की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आकर्षण उप्पल और सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया l नायब तहसीलदार आनंद रावल और उसकी पत्नी ने भी यूट्यूबर आकर्षण उप्पल के खिलाफ पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन को शिकायत दी है। यूट्यूबर आकर्षण उप्पल के परिवार के लोग , कुछ राजनीतिक दल के स्थानीय लोग उप्पल की गिरफ्तारी के विरोध में धरने में शामिल हुए l