करनाल- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को निर्धारित समय पर सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए 1 सितम्बर से ऑटो अपील की शुरूआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस शुरूआत के बाद हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां की जनता को सेवाओं का लाभ देने के लिए ऑटो अपील का लाभ मिल सकेगा। इस अपील के बाद अधिकारी निर्धारित समय पर सेवा देने में बहानेबाजी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 551 से 1000 की जाएगी।
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता सोमवार को करनाल के डा. मंगलसेन ऑडिटोरियम में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को निर्धारित समय पर सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हर अधिकारी व कर्मचारी को जागरूक होना होगा। यदि कोई अधिकारी समय पर सेवा देने में आनाकानी करता है, तो अधिनियम में 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में लाने की सिफारिश करते हुए कहा कि वर्तमान में एचएसवीपी द्वारा 16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। जबकि आयोग ने इन सभी सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के लिए अधिसूचित समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने की भी जरूरत है। यह समय सीमा उस युग की है, जब सेवाएं मैनुअल रूप से प्रदान की जाती थी। लेकिन अब सेवाएं ऑनलाईन दी जा रही हैं, उन्हें भी व्यवहार में लाने की जरूरत है।
मुख्य आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर आम जनता को उपलब्ध हों। इससे जनता को समय पर लाभ मिलेगा, वहीं सरकार की छवि में भी इजाफा होगा। सरकार सेवा तो दे रही है परंतु आम जनता तक जागरूकता व अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए आयोग समय-समय पर जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके अधिकारियों व लाभार्थियों को जागरूक करेगा, प्रदेश में इसकी शुरूआत करनाल जिला से की गई है।
इस मौके पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने सुझाव दिए और कहा कि यदि अधिकारी आयोग के अनुसार आम जनता को सेवा प्रदान करें तो संभव है कि लोगों को अपने काम के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इस मौके पर जिन विभागों का कार्य काफी संतोषजनक है, उन अधिकारियों से जानकारी ली गई और कहा गया कि वह अपने कार्यों में गति लाएं, जनता को समय पर लाभ दें। उन्होंने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को कहा कि वह आम जनता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समय-समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा करें।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया कि सभी अधिकारी अपडेट रहें, समय पर जनता को सेवा का लाभ दें। सरल पोर्टल पर जो भी आवेदन आता है उसकी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समय पर निराकरण करें। जिन अधिकारियों को अभी भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वह समय रहते जानकारी लें। उन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया।
इस मौके पर सेवा का अधिकार आयोग की सदस्य सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि सरकार द्वारा जो सेवाएं आम जनता के लिए लागू की हैं, वह समय पर मिले, केवल कागज का पेट भरकर किसी प्रार्थना पत्र को रद्द करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसको मिलने वाली सर्विस के रद्द करने का कारण भी लिखित रूप में बताना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कमीशन काम कर रहा है। यदि इसमें कोई अधिकारी आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।
इस बैठक में मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर नागरिक को योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकतर सेवाओं को ऑनलाईन किया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जनता को समय पर सेवा का लाभ मिले इसके लिए सेवा का अधिकार आयोग बनाया गया है। यह आयोग लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहा है। लोगों को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उन्हें अधिकार नहीं मिल सकते। सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं परंतु योजनाओं को लागू करने वाले लोग बीच में आनकानी करके जनता को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आयोग द्वारा दंडित किया जाएगा। सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर इस पहल की सराहना की और आयोग के सभी अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों का आभार प्रकट किया।
अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए आयोग के आयुक्त पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिलाया कि करनाल जिला की जनता को सभी सेवाओं का समय पर लाभ मिलेगा। इसके लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में सभी अधिकारी व कर्मचारी काम करेंगे। जनता में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।