नैनीताल -नैनीसार में गाॅव की भूमि निजी संस्था को देने पर हाईकोर्ट का सख्त रुख

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/नैनीताल – पूर्व सरकार द्वारा अल्मोडा के नैनीसार में नियम विरूद्ध गाॅव की 356 नाली जमीन देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब देने के आदेश दिए है साथ ही कोर्ट ने सरकार ने पूछा है कि किस आधार पर सरकार ने गाॅव की भूमि को निजी संस्था के हाथो में दे दिया, वही सरकार द्वारा कम दाम पर गाॅव की भूमि को लीज पर देने पर भी सरकार को जवाब पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहते जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित कर दी थी, जिसके बाद अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पी सी तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोडा के नैनीसार में 356 नाली भूमि ग्रामीणों  की सहमति व बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए एक सरकार द्वारा एक निजी उद्योगपति की संस्था को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलें  जाने के बहाने कौड़ी के भाव पट्टे पर दे दी थी जिसको निरस्त किया जाए साथ ही याचिकाकर्ताओं का  जिंदल सोसाईटी के द्वारा  कई ग्रामीणों  के साथ मार पीट की गई है और कई लोगों  के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं ।