रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंसूरी में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र डिग्री कालेज में शिक्षकों की कमी के चलते पठन पाठन में आ रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर कहा है कि पिछले 4-5 सालों से कॉलेज मर शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है 1 अप्रैल तक जवाब दाखिल करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल माह की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि मंसूरी डिग्री कालेज बीए प्रथम वर्ष छात्रा अनीसा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मंसूरी के एकमात्र डिग्री कालेज में 23 अध्यापकों के पदों पर मात्र 9 ही शिक्षक है जिस कारण छात्र- छात्राओं के पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कॉलेज में चल रहे कई संकायों में तो कोई अध्यापक है ही नही। जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से शिक्षकों की नियुक्ति कराने की मांग की है ताकि छात्र छात्रा उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके।