डी. पी. सिंह सुनवाई के बाद भेजा गया न्यायिक हिरासत में

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कान्तापाल/ नैनीताल – राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच्)74 में भूमि अधिग्रहण के दौरान 300 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी डी.पी.सिंह को आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय में न्यायाधीश कुमकुम रानी के सामने पेश किया गया । डीपी सिंह के खिलाफ  167, 218, 219 , 409, 420, 465, 466, 467, 471, 474, 120B, 34 IPC और 13(1)(d)of PC Act. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नयाायालय नेे  डी.पी.सिंह ने गुरुवार शाम रुद्रपुर स्थित एस.एस.पी. कार्यालय में किया था आत्म समर्पण । एस.डी.एम.के पेशकार और साजिश में आरोपी संजय कुमार को भी आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया । संजय कुमार ने भी बीती रोज रुद्रपुर में एस.आई.टी.के सम्मुख आत्म समर्पण किया था । सुनवाई के दौरान डी.पी.सिंह ने न्यायालय को बताया कि मेरे मुलजिम बनने से पहले जांच के सारे कागज सील कर दिए गए थे । तीन बार मेरा स्टेटमेंट एस.आई.टी. द्वारा लिया गया था । डी.पी.सिंह ने न्यायालय से खुद अपनी पैरवी करने की प्रार्थना की जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर किया । डी.पी.सिंह ने खुद अपनी पैरवी की और न्यायालय के पूछने पर बताया कि 18 जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक पोस्टेड रहे थे । बताया कि 2013 के एक्ट के अनुसार सभी एस.डी.एम.को भूमि का लेखा जोखा स्पष्ट करने को कहा था ।  उन्होंने कल रुद्रपुर में  लिए बयान को भी झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल ये कह था कि जो उनका बयान पहले का है वही बयान अभी भी है ।

मीडिया से बात करते हुए डीपी सिंह ने कहा की समझदार को इशारा काफी है, मुझे फसाया जा रहा है। मैं कोर्ट की शरण मे आया हूँ। कहा कि प्रकरण में और भी नाम शामिल है।
सुनवाई के बाद डीपी सिंह को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेज दिया है।