रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – 2017 के विधान सभा चुनाव में गड़बड़ी का मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाई कोर्ट ने मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में दुबारा चुनाव कराने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर लगाया 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दे कि डोईवाला विधान सभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार हेमा पुरोहित व अन्य ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव आयोग ने उनका नमांकन पत्र इस लिए निरस्त कर दिया कि नामांकन पत्र में याचिकर्ता के हस्ताक्षर छूट गए थे और जब याची ने नामाकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील निर्वाचन अधिकारी से की तो उन्होंने ने नामाकंन पत्र जाँच का समय पूरा होने के कारण हस्ताक्षर नही करने दिए, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की, साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका गया है इसलिए डोईवाला विधान सभा में फिर से चुनाव कराया जाय, साथ ही याचिकर्ता ने अपनी याचिका में विजयी उम्मीदवार त्रिवेन्द्र सिंह रावत को भी पक्षकार बनाया गया था।