नैनीताल – एनएच 74 के भूमि घोटाले में लिप्त 14 आरोपियों में से पाँच आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

0
116

रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – आज हाई कोर्ट ने एनएच 74 के भूमि घोटाले में लिप्त 14 आरोपियों में से पाँच आरोपियों को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत दे दी है। आज 11 आरोपियों की बेल सुनवाई में लगी थी। सुनवाई के बाद कलेक्शन अमीन अनील कुमार, राम समुझ चौकीदार,संत राम एहलमद, संजय चौहान पेशकार,अमर सिंह चकबन्दी अधिकारी को एकलपीठ ने जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र डोभाल ने कोर्ट को बताया कि ये पिछले एक साल से एनएच घोटाले में जेल में बन्द है। सभी आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए प्राथर्ना पत्र दायर किया है, जिसमे डी.पी. सिंह सहित अन्य आरोपियों की
जमानत अभी नही हुई है।

राजेन्द्र डोभाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया कि मामले के अनुसार 10 मार्च 2017 को  डी.पी.सिंह सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में एफआईआर लिखाई गई थी। मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता ,भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी , राजस्व हानि और सरकारी धन का दुरूपयोग करने का आरोप प्राथमिकी में लगाया गया था अकृषि प्रयोजन की भूमि के एवज में भूमि का स्वरूप बदलकर उसका मुआवजा आठ से दस गुना अधिक दिया गया। जाँच करने पर तहसीलदार नयाब तहसीलदार कानूनगो पथरी लेखपाल, चकबन्दी अधिकारी सहायक, चकबन्दी अधिकारी और लेखपाल आदि अधिकारी दोषी पाये गए थे। निचली अदालत ने सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए थे।