नैनीताल – मुआवजा घोटाले में हाईकोर्ट से प्रिया शर्मा को राहत

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रिपोर्ट- कान्ता पाल/ नैनीताल –  एन एच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में हाईकोर्ट  से घोटाले की आरोपी प्रिया शर्मा को बडी राहत मिली है नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रिया शर्मा को 1 महीने के लिए शाॅर्ट टर्म जमानत दी है, साथ ही कोर्ट ने प्रिया शर्मा को आदेश दिए है की वो किसी भी हालत में जिले से बाहर ना जाए आगर वो जिले से बाहर जाना चाहती है तो उन्हें मामले की जाॅच कर रहे अधिकारी से अनुमति लेनी होगी जिसके बाद ही वो जिले से बाहर जा सकेगी।

आपको बता दें कि एनएच भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में एसआईटी द्वारा प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के खिलाफ रुद्रपुर थाने में 26 जनवरी 18 को आई.पी.सी.की धारा 420, 467, 468 व् 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें इन दोनों पर उधम सिंह नगर में एन एच 74 के चैडीकरण में मुआवजे के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये की हेराफेरी करने और भूमि के लैन्ड यूज को बंदकर मुआवजे में गडबडी करने का आरोप है, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने 1 महीने के लिए शाॅर्ट टर्म जमानत दे दी।