नैनीताल – हाईकोर्ट के आदेश, 24 घंटे में हटाएं अतिक्रमण

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रिपोर्ट – कान्ता पाल /  नैनीताल – हरिद्वार के बहादरापुर खादर में 40 से 50 परिवारों द्वारा तालाब की भूमि से हटाने के आदेश दिये हैं । हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने डीएम हरिद्वार को कहा है कि वो को 24 घंटों के भीतर तालाब की भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटा दें। आज हाई कोर्ट में पेश होने के बाद डीएम हरिद्वार दीपक रावत ने कहा कि सुबह से ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है शाम तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।
आपको बता दें कि बहादरपुर खादर में करीब 50 परिवारों ने तालाब कि भूमि पर कब्जा किया है जिसके चलते गांव में बाढ की स्थिति बन रही है। गांव में बन रही समस्या के बाद कमलेश शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने पूर्व में आदेश देते हुए तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे, कोई कार्रवाई ना होने पर कोर्ट ने आज डीएम हरिद्वार को कोर्ट में तलब किया था आज डीएम ने कोर्ट में बताया 12 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है और जल्द ही भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जायेगा। कोर्ट ने डीएम को कहा है कि 24 घंटों में पूरा तालाब को खाली करा लें ।
फोटो – गौरव सिंह अधिवक्ता याचिकाकर्ता