नैनीताल – हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई

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कांतापाल /नैनीताल  हाईकोर्ट  से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करके नई कमेटी  को गठित करने के मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बडा झटका लगा है, नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार ने पूर्व में बनी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति  को भंग कर नई कमेटी बना दी थी,जिससे  राज्य सरकार को बडा झटका लगा है। आपको बता दें  कि मंदिर समिति के अध्यक्ष दिनकर बाबुलकर और दिवाकर चमोली ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्तमान सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को बिना किसी कारण के बद्रीनाथ व केदारनाथ मन्दिर समिति को भंग कर दिया है।

याचिकाकर्ता वी बी एस नेगी अधिवक्ता का यह भी कहना है कि मंदिर समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है जिसे सरकार ने 6 माह में ही भंग कर दिया है जो नियम के विरूद्ध है इस लिए सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में भी दो  बार सरकार के इस फैसले पर अस्थाई रूप से  रोक लगाई थी और तभी से मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन था l आज मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को बडा झटका देते  हुए पूर्व की कमेटी को बहाल करने के आदेश दिए हैं ।