नैनीताल – हाईकोर्ट से पुलिस कर्मियों को राहत

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कान्ता पाल/ नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस कर्मीयो को डियुटी में मामले मे बडी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वो पुलिस कर्मीयो की डियुटी के 8 घंटे निर्धारीत करे, साथ ही पुलिस कर्मीयेा को 45 दिन का अतिरीक्त वेतन भी देने के निर्देश निर्देश सरकार को दिए है, कोर्ट ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए तीन माह में कारपस फंड बनाने,  आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने,  हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में तीन पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने,  अवकाश मामलों में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने,  हर पुलिस स्टेशन व पुलिस की हाउसिंग कालोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने आदि अहम दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं साथ ही कोर्ट ने एतिहासीक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारी कर दिया है।
आपको बतादे की हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण कुमार भदोरिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस के सिपाहीयो की डियुटी के कार्य करने के घण्टे किसी भी एक्ट में निर्धारित नही है एक्ट में इतना ही लिखा गया है कि पुलिस हर समय डियूटी पर समझी जायेगी, जबकि पुलिस से 12 से 15 घण्टे के बीच डियूटी करायी जाती जो नियम विरुद्ध है।