करनाल- विश्वव्यापी कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामबाण बन चुके लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, जाहिर है कि सामान्य जन-जीवन को पटरी पर लाने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों की सेवाएं क्रियाशील रखने के लिए कुछ राहत प्रदान की गई हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और इससे सम्बंधित गतिविधियां, वित्तीय व सामाजिक क्षेत्र, मनरेगा के कार्यों की अनुमति, सार्वजनिक उपयोगिताएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कुछ वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानो के संचालन की अनुमति, सरकारी और निजी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों का संचालन तथा कुछ निर्माण गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई हैं, जो आगामी 20 अप्रैल से लागू होंगी। यह जानकारी शनिवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि आयुष सहित स्वास्थ्य सेवाओं में- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक व टैली मैडिसिन की सुविधाओं के साथ-साथ डिस्पैंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केन्द्र, दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण व ऑक्सीजन, उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण ईकाईयां कार्यशील रहेंगी।
कृषि और सम्बंधित गतिविधियों में- सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यशील रहेंगी। इसके तहत खेत में किसानो और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, मंडियों का संचालन, कृषि मशीनरी की दुकानें व इसके स्पेयर पार्ट्स, फार्म मशीनरी से सम्बंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरक, कीटनाशक और बीजों का विनिर्माण, वितरण और खुदरा गतिविधियां कार्यशील रहेंगी। इसी प्रकार मतस्य पालन, वृक्षारोपण और पशुपालन गतिविधियों के तहत, पशुपालन फार्मो का संचालन व गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन रहेगा।
वित्तीय क्षेत्र के तहत- बैंक शाखाएं और एटीएमएस कार्यात्मक रूप से बने रहेंगे।
सामाजिक क्षेत्र के तहत- आंगनवाडिय़ों का संचालन रहेगा, जिसमें लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के घर-द्वार पर 15 दिन में एक बार खाद्य व पोषण पदार्थों का वितरण किया जाएगा, लेकिन लाभार्थी आगंनवाडिय़ों पर नहीं आएंगे।
मनरेगा- के कार्यों को अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनना सख्ती से लागू किया गया है।
सार्वजनिक उपयोगिताओं के तहत- तेल और गैस क्षेत्र के संचालन रहेंगे। दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली उपयोगिताओं का संचालन भी रहेगा। क
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति- इस बारे उपायुक्त ने बताया कि करियाणा और आवश्यक सेवाएं बेचने वाली एकल दुकानें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी राशन की दुकाने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगी। दुकानो का समय प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा, लेकिन इनके खोलने और बंद होने के समय पर सख्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानो को संचालित करने की अनुमति होगी- इस क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर यानि सी.एस.सी. खुले रहेंगे।
सरकारी और निजी दोनो तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन- बारे उपायुक्त ने बताया कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योग संचालित रहेंगे। इसमें पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण ईकाईयां संचालित करने की भी अनुमति होगी।
निर्माण गतिविधियों के तहत- सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, भवन और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाएं, जिनमें एमएसएमईज़ शामिल हैं। ऐसी गतिविधियां नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगी।