करनाल- जिलाधीश उत्तम सिंह ने जिला में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर खतरे को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण सहित), फोड़ने और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश वायु गुणवत्ता के खराब होने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और अन्य सक्षम शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि सर्दियों के दौरान पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम 2.5 और पीएम 10) का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) 2009 से काफी अधिक हो जाता है,जो बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन/हृदय रोग से ग्रस्त लोगों जैसे कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
जारी आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और अन्य संबंधित अधिकारी जिला में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी नियमित रूप से छापेमारी और दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की संबंधित धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।























